नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। क्या हुआ दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान बिना विशेष अनुमति के किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरण, जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडर या हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। महत्व यह कदम स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को रोकने के मकसद से उठाया गया है। हाल के वर्षों में ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों की निगरानी और घुसपैठ की कोशिशों से जुड़ी घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है। अन्य पहलू प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान अतिरिक्त निगरानी उपकरणों की मदद से हवाई क्षेत्र पर नजर रखेंगी। आगे क्या 16 अगस्त के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न होने पर सामान्य नियम फिर से लागू हो जाएंगे।